1 जुलाई से नया नियम लागू
नए नियम के मुताबिक, नेशनल पेंशन स्कीम का कोई भी सब्सक्राइबर सुबह 11 बजे से पहले निवेश करता है तो, वह निवेश उसी दिन सेटलमेंट के लिए मान्य होगा. जबकि सुबह 11 बजे के बाद का योगदान का निपटान अगले दिन होगा.
PFRDA ने 26 जून को एक सर्कुलर जारी कर कहा, "प्रौद्योगिकी में प्रगति और TB तथा CRA के बीच एक मजबूत सिस्टम-स्तरीय इंटरफ़ेस के साथ, किसी भी निपटान दिवस पर TB द्वारा सुबह 11 बजे (T) तक प्राप्त योगदान को अब उसी दिन निवेश के लिए माना जाएगा. उसी दिन निवेश के लिए यह नई समय-सीमा 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी. TB द्वारा सुबह 11 बजे के बाद प्राप्त योगदान अगले दिन (T+1) निवेश किया जाएगा."
डी-रेमिट के लिए भी बढ़ाई गई समय सीमा
NPS के लिए बदला गया यह नियम सरकारी नोडल कार्यालयों, पीओपी, ईएनपीएस, डी-रेमिट, यूपीआई से प्राप्त सभी प्रकार के योगदानों पर लागू होगी. किसी भी निपटान दिवस पर सुबह 9:30 बजे तक प्राप्त डी-रेमिट योगदान जो पहले से ही उसी दिन निवेश के लिए माना जाता है, उसे भी सुबह 11 बजे बढ़ा दिया गया है.
ये लोग कर सकते हैं निवेश
बता दें कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में देश के नागरिकों के लिए उपलब्ध एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है. एनपीएस पेंशन अकाउंट खोलकर आप अपनी आय से हर महीने कुछ राशि का निवेश कर सकते हैं, जो रिटायमेंट के बाद आपको बड़ी राशि के रूप में मिलेगा. इस पेंशन कार्यक्रम में 18 साल से 60 साल के बीच के लोग निवेश कर सकते हैं.